सभाओं की वीडियोग्राफी कर 6 घण्टे के अंदर सीडी देना अनिवार्यः सुहास एलवाई

 जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि लोकसभा चुनाव के सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया गया कि प्रतिदिन के लेखें, नकद व बैंक रजिस्टर का हिसाब रखना एवं परिणामों की घोषणा के पश्चात अन्तिम लेखें को दाखिल करने के प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यय प्रेक्षक/सामान्य प्रेक्षक तथा नोडल अधिकारी व्यय द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त प्रत्याशियों/एजेण्टों को बताया कि सभाओं की अनुमति एआरओ से 48 घण्टे पहले आवेदन करने पर 24 घण्टे के अंदर मिल जायेगी। जौनपुर के लिये नगर मजिस्टेªट व मछलीशहर के लिये अपर जिलाधिकारी बड़ी सभाओं के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये हैं। सभी सभाओं की वीडियोग्राफी भाषण समाप्ति के 6 घण्टे के भीतर प्रत्याशी द्वारा एआरओ को सीडी देना अनिवार्य है। अभी तक 10 वाहन पास जौनपुर के नगर मजिस्टेªट रामनरेश पाठक व मछलीशहर के पुरानी इकाई चकबन्दी अधिकारी आरबी सिंह द्वारा जारी किया जा रहा है। स्टार प्रचारकों के जनसभाओं की अनुमति ‘प्रथम आवत प्रथम पावत’ के आधर पर दी जा रही है। 6 मई के बाद बीआरपी इण्टर कालेज प्रांगण में सभा की अनुमति नहीं दी जायेगी। हेलीकाप्टर प्रचार की अनुमति 3 दिन के लिये दी जा सकती है। किसी सरकारी सम्पत्ति/भवन पर प्रचार सामग्री नहीं लगायी जा सकती। व्यक्तिगत सम्पत्ति/भवनों पर भवन स्वामी के अनुमति के बाद एआरओ की अनुमति से लगायी जा सकती है। जनपद के समस्त मुद्रक एवं प्रकाशक जिनके द्वारा लोकसभा निर्वाचन के अभ्यर्थियों के निर्वाचन की प्रचार सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन किया गया है, को प्रपत्र क व ख पर इसकी सूचना मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति कलेक्टेªट (एडीएम कार्यालय) को 2 दिन के भीतर उपलब्ध करायें। इसके साथ प्रकाशित की गयी सामग्री की प्रति भी उपलब्ध करायें। पोस्टर, पाम्पलेट पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता, संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है, अन्यथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रकाशक/मुद्रक के विरूद्ध 6 माह का कारावास एवं 2 हजार रूपये का जुर्माना किया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। प्रत्याशी टी शर्ट, साड़ी, शराब, उपहार आदि नहीं बांट सकता है। वोटरलिस्ट की मूल कापी, पूरक-1, पूरक-2 शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जायेगी। वोटरलिस्ट में कोई नाम लाल स्याही से नहीं काटा जायेगा। सभी बूथों पर 200 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेण्ट बस्ते के साथ बैठ सकते हैं। एजेण्ट के लिये वहां का निवासी होना अनिवार्य है। बीएलओ द्वारा मई के पहले सप्ताह में घर-घर जाकर मतदाता पर्ची रजिस्टर पर प्राप्त करायेंगे। मतदान के दिन बूथों पर बीएलओ मतदाता पर्ची के साथ उपलब्ध रहेंगे। फोटोयुक्त हस्ताक्षरयुक्त बीएलओ द्वारा दी गयी मतदाता पर्ची से किसी अन्य विकल्प के बिना मतदान किया जा सकता है। आयोग द्वारा इपिक न होने पर 16 अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराये गये हैं। 12 मई को प्रातः 6 बजे पार्कपोल के लिये सभी एजेण्टों की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही प्रचार किया जायेगा। सामान्य प्रेक्षक जौनपुर रितेश चैहान, व्यय प्रेक्षक विजयन्त सिंह, मछलीशहर के सामान्य प्रेक्षक यशोवर्धन पाठक, व्यय प्रेक्षक अटल डल्लू ने प्रत्याशियों व एजेण्टों को व्यावहारिक/तकनीकी जानकारी प्रदान किया। आरक्षी अधीक्षक हैप्पी गुप्तन ने सभी प्रत्याशियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। व्यय अनुवीक्षण सेल प्रभारी संजय कुमार ने चुनाव व्यय लेखा से सम्बन्धित बारीकियों के बारे में विस्तार से बताया तथा चलचित्र के माध्यम से अवलोकन कराया एवं आवयक दिशा निर्देश का एक सेट भी उपलब्ध कराया। इस अवसर पर तमाम अधिकारी, प्रत्याशी, एजेण्ट उपस्थित रहे।

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