अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस ने किया धोखाधड़ी में मामला दर्ज

जौनपुर। लाइन बाजार पुलिस ने रविवार को जमीनी विवाद के विचाराधीन मामले में एक पक्ष द्वारा धोखे से कुछ दबंग किस्म के लोगों को बैनामा करने वाले पाँच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब हो कि लाइन बाजार थाने में अनिल कुमार राय एडवोकेट निवासी सरैया थाना जफराबाद ने तहरीर दिया कि उनकी पुश्तैनी जमीन मौजा उत्तरगांवा सरैया में स्थित है। उत्तरगांवा स्थित खतौनी खाता संख्या 1 की गाटा संख्या 150/2, 210 व 35 में वह व परिवारवालों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उसके चचेरे भाई नितिन कुमार राय उर्फ बरसाती पुत्र उदयभान राय ने उसके व उसके सगे भाई अरुण कुमार राय के पक्ष में 07 मार्च 2003 में वसीयतनामा कर दिया था। नितिन की तबियत खराब होने की वजह से 03 फरवरी 2010 को उनकी मौत हो गयी थी। इस पर चकबंदी अधिनियम सरकार बनाम अनिल वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण एवं स्वतत्व के लिए प्रस्तुत किया जो आज भी जेर कार्यवाही है। इस मामले में कल्पना (जिसकी बाद में मौत हो गयी), अल्पना, मीरा देवी ने आपत्ति कर मुकदमा कन्टेस्ट करते रहे। कल्पना, मीरा, अल्पना ने उसकी सम्पत्ति को गैर कानूनी रुप से हड़पने की नियत से धारा 12 चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी न्यायालय किरतापुर में अधिवक्ता के मुकदमा व तथ्यों को छिपाकर फर्जी तरीके से खतौनी में अपना नाम दर्ज करा लिया जिसकी जानकारी होने पर अधिवक्ता ने पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र देकर जब न्यायालय को सत्यता से अवगत कराया तो उभयपक्षों की मौजूदगी में गुणदोष पर सुनवाई करके चकबंदी अधिकारी ने 31 जनवरी 2018 को मीरा, कल्पना, अल्पना का नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया जो आज भी पक्षों पर कायम व प्रभावी है। नामांतरण आदेश पारित हो जाने के बावजूद मीरा देवी पत्नी कैलाश राय वर्तमन निवासी मो. हुसैनाबाद राज कालोनी सदर थाना लाइन बाजार, अल्पना राय पत्नी विनीत राय निवासी मौजा सरेगुआ तहसील घोषी जिला मऊ ने आपस में साजिश करके अधिवक्ता की भूमि को योगेश चंद्र राय की साजिश व सहायता से बगैर किसी कब्जा, हक अधिकार एवं स्वत्व के नाजायज लाभ देकर विश्वासघात करते हुए योगेश चंद्र राय पुत्र श्रीकांत राय उर्फ बनारसी निवासी ग्राम सरैया थाना जफराबाद के हक में उपनिबंधक कार्यालय सदर में 8 जून 2018 को बैनामा कर दिया। अधिवक्ता ने बताया कि योगेश चंद्र राय ने सत्यता जानते हुए उक्त सम्पत्ति भूमि की मालिक काबिज कल्पना, अल्पना, मीरा नहीं है बावजूद इसके उन्होंने औने पौने दाम पर जमीन का बैनामा छल, कपट व बेइमानीपूर्वक कूटरचित दस्तावेज के आधार पर करा लिया। इस साजिश में शिव राय पुत्र धीरेंद्र कुमार राय व शरद राय पुत्र ओमप्रकाश राय निवासी सरैया भी शामिल है। इस मामले में अधिवक्ता की तहरीर पर लाइन बाजार पुलिस ने सभी पाँचों आरोपियों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गयी है।

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