29 और 30 अप्रैल को रहेगा लॉक डाउन, 3 मई से रोस्टर के तहत खुलेंगी दुकाने

जौनपुर। कोविड-19 महामारी के द्वितीय लहर के दृष्टिगत बाजार में भीड़ नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामप्रकाश की अध्यक्षता में सहायक आयुक्त वाणिज्य कर एवं व्यापार कर के प्रतिनिधि दिनेश कुमार टंडन, श्रवण अग्रहरि, संजय गुप्ता, सोहनलाल स्वर्णकार, नन्हे लाल वर्मा की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। 

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सप्ताहिक लॉकडाउन के अतिरिक्त 29 एवं 30 अप्रैल 2021 को लॉकडाउन के समान ही समस्त व्यापारिक गतिविधियां (खाद्यान्न, किराना, दवा, पेट्रोल पंप, मोटर रिपेयरिंग वर्क्स) को छोड़कर शिथिल रहेगी। व्यापारिक गतिविधियों के शिथिल रहने के परिणामस्वरुप बाजार में भीड़ न्यूनतम होगी जिससे वायरस के प्रसार में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त निर्णय लिया गया है कि सोमवार 3 मई 2021 से रोस्टर के तहत बाजार सुबह 9:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक खुलेंगी। दैनिक खुलने वाली दुकानें खाद्यान्न, किराना, सब्जी, फल, अंडा बिक्री, मिठाई की दुकान, ऑटोमोबाइल्स सेल्स, (कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल) रिपेयरिंग वर्क्स, गाड़ियों की सर्विसिंग स्टेशन, ड्राई क्लीनर्स, धोबी की दुकान, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, फोटोस्टेट की दुकान, साइबर कैफे, स्टूडियो, प्लाईवुड, फर्नीचर की दुकान, खाद्य, बीज, पशु चारे की दुकान, ग्रामीण क्षेत्रों में बालू, गिट्टी, मोरंग, ट्रैक्टर मरम्मत, थ्रेसिंग मरम्मत, बखारी की दुकान, ग्रामीण क्षेत्र में सहज जन सेवा केंद्र, शराब की दुकान शासनादेशानुसार, ट्यूबेल मरम्मत की सामान, हैंडपंप मरम्मत के सामान बेचने वाले ग्रामीण क्षेत्र की दुकाने, ब्यूटी पार्लर, सैलून ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें, पेट्रोल पंप, दवा की दुकानें, अस्पतालों को शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया है और उन्हें अनुमति दी गई है वह भी 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के लिए खुली रहेगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर मोबाइल, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग वर्क्स, घड़ी, चश्मा, गिफ्ट की दुकान, सेनेटरी, पेंट की दुकान, हार्डवेयर की दुकान खुलेंगी। मंगलवार, गुरुवार को कपार्ट, फोम, गद्दे की दुकान, कपड़ा रेजिमेंट गवर्नमेंट, टेलर की दुकान, ज्वेलर्स की दुकान, बर्तन की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, फुटवियर की दुकान, काफी व किताब की दुकान, हैंडवास की दुकान खोलेंगी। साप्ताहिक बंदी शनिवार एवं रविवार के दिनों में समस्त व्यापारिक गतिविधियां शासकीय निर्देशों के क्रम में निर्देशानुसार पूर्णतया बंद रहेगी। सुपर मार्केट आदि भी प्रातः 9:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए ही खुलेंगी। मिठाई की दुकान, सैलून ब्यूटी पार्लर की दुकान प्रात 9:00 से 6:00 तक सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग फेस मास्क, कोरोना प्रोटोकाल का पूर्णतया पालन करते हुए ही खुलेगी। अंत में *व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया है* कि समस्त व्यापारिक बंधुओं को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि दुकानदार भाई कोविड प्रोटोकाल का पूर्णता पालन अपनी दुकान पर कराना सुनिश्चित करेंगे। एक साथ बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा न हो इसके लिए पिछले साल की ही भांति दुकान के सामने एक निश्चित दूरी पर गोला बनाना, फेस मास्क स्वयं पहनना एवं ग्राहकों को इसके लिए प्रेरित करने का प्रयास करेंगे।

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