बीएचयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व कांग्रेस नेता ने कोर्ट में किया सरेंडर

जौनपुर। बीएचयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष  व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंचल सिंह ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के 39 साल पुराने मामले में वारंट जारी होने पर बुधवार को एसीजे प्रथम कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने व्यक्तिगत बंध पत्र पर चंचल को रिहा कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 नवंबर तिथि नियत की है। चंचल सिंह पुराने समाजवादी चिंतक और अव्यवस्था के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद करने वाले नेता रहे हैं। 

2 मार्च 1982 को चंचल अपने पैतृक आवास महाराजगंज के ब्लॉक मुख्यालय पर कुछ लोगों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। इस दौरान उनके पुराने परिचित भारत यादव जा पहुंचे। भारत सीमेंट का परमिट न मिलने से परेशान थे। परमिट देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास था। इसी दौरान उस समय के जिलाधिकारी टीडी गौड़ विकासखंड का मुआयना करने जा पहुंचे। 
जानकारी के मुताबिक चंचल के साथ मौजूद भारत ने कलेक्टर से चार बोरी सीमेंट के लिए अनुरोध किया। इसको लेकर कुछ विवाद हो गया। चंचल व डीएम के बीच तल्ख लहजे में बहस हो गई। चंचल की मानें तो इस मामले में समझौता भी हो गया था।उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया कि वे विकास खंड अधिकारी महाराजगंज के कार्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। चंचल सिंह बिना किसी आज्ञा के कार्यालय में घुस गए।अधिकारियों से बाताकही की और सवा घंटे तक सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की।ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी का अपमान किया।मामले में पुलिस ने विवेचना कर 13 अप्रैल 1982 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।बाद में उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। 8 नवंबर 2017 को पुलिस ने चंचल को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था। 16 दिसंबर 2017 को चंचल के खिलाफ आरोप तय हुआ। 
बीच में कोरोना काल के बाद हाजिर न होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था।

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