ओलावृष्टि से फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु दर्ज कराए शिकायत

 जौनपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ओलावृष्टि से फसलों की क्षति व्यक्तिगत लाभ के अंतर्गत आती है, किन्तु इसके लिए बीमित कृषकों को नुकसान होने के 72 घण्टे के अन्दर बीमा की टोलफ्री नंबर 18002660700 या 18008896868 पर शिकायत दर्ज कराना होता है, तभी सर्वे कर संबंधित किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाती हैं। उप परियोजना निदेशक कृषि प्रसार डा० रमेश चंद्र यादव ने बीमित कृषको से अपील किया है कि बीमा कंपनी के टोलफ्री नंबर पर समयांतर शिकायत दर्ज कराए तथा क्षतिपूर्ति हेतु अपना आवेदन कृषि विभाग में उपलब्ध कराए, जिससे बीमित कृषको को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके।

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