पुलिस ने किया अतंरजनपदीय पशु तस्कर गिरोह का भण्डाफोड़, नेता, पत्रकार भी है शामिल
एसपी अजय कुमार साहनी ने आज पुलिस लाइन में पत्रकारो से बातचीत करते हुए बताया कि खेतासराय थाने की पुलिस , स्वाट टीम व सर्विलांस की संयुक्त टीम के द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर मानीकला हाल्ट के पास से पाँच शातिर अन्तर्जनपदीय गोवंशीय पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया है कि हमारे साथ आसिफ कुरैशी पुत्र मुस्लिम कुरैशी निवासी सबरहद थाना शाहगंज , आसिफ पुत्र अज्ञात निवासी हसनडीहा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व सलमान कुरैशी पुत्र मेराज कुरैशी निवासी माहुल खास थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ भी थे जो भाग गये है।
पूछताछ के दौरान सोनू उर्फ तबरेज आलम व मोनू उर्फ अबुसाद ने बताया कि हम लोग दो साल पहले सऊदी से आये है, काम की तलाश में स्थानीय पशु तस्कर व अवैध गोवंश कटाने वालों से मुलाकात हुई। सलाम व गुड्डू लंगड़ा इस कारोबार में काफी पुराने कारोबारी है तथा इस कारोबार में संलिप्त लोगो का गैंग यही दोनो चलाते है, इन लोगो ने हमारी मुलाकात आसिफ निवासी हसनडीहा से करायी। फिर आसिफ के द्वारा पशु तस्करी में ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले रत्नेश उपाध्याय पुत्र विमल उपाध्याय निवासी देवराजपुर थाना करौदींकला जनपद सुल्तानपुर व शाहिद पुत्र फिरोज निवासी गोड़हरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ से हुई। जो इसी धन्धे में लगा रहता है। हम लोग उपरोक्त सभी पशु तस्करों से गोवंश खरीदकर रत्नेश , शाहिद , आसिफ सबरहद व आसिफ हसनडीहा एवं खुर्शीद के माध्यम से गोवंश सिवान बिहार भेजने लगे।
हमारी गोवंश लदी गाड़ियां जनपद आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया के रास्ते सीधे मेहरौना बार्डर से जनपद सिवान बिहार में प्रवेश करती है। जहाँ बार्डर पास कराने में शत्रुघ्न यादव उर्फ डब्लू यादव व अमन सिंह निवासी मेहरौना (जो अपने को पत्रकार बताता है) के द्वारा कराया जाता है । विस्तृत पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त गोवंश पशु मेला मालिक मुखिया के जरिये पश्चिम बंगाल सप्लाई होता है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण रत्नेश उपाध्याय व शाहिद का गोवंश तस्करी का आपराधिक इतिहास है। शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। अभियुक्तगण उपरोक्त की गिरफ्तारी से जनपद में गोवंश पशु तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा । अभि0गणों को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर ले आकर मु0अ0सं0 66/2022 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 420/467/468/471/120B भा0द0वि0 पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।