अधिकृत चिकित्सक के आदेश के बिना किसी व्यक्ति व बच्चों को न बेचे प्रतिबंधित दवा : D.M

 जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने समस्त औषधि विक्रेता/वितरक को अवगत कराया कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह अनुभाग अवनीश अवस्थी के पत्र आदेश के क्रम में ‘एक युद्ध नशे के विरोध’ के अंतर्गत जनपद के समस्त औषधि विक्रेताओं द्वारा किसी अधिकृत चिकित्सक के आदेश के बिना किसी व्यक्ति व बच्चों को प्रतिबंधित मादक औषधि का विक्रय न किये जाने का निर्देश दिया गया है। 

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए ज्वाइंट एक्शन प्लान के अंतर्गत ‘एक युद्ध नशे के विरुद्ध’ के अंतर्गत बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने हेतु विद्यालयों, कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों जैसे कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट, छात्रावास, प्रशिक्षण केन्द्र, उद्यान आदि पर मादक पदार्थों, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट सहित अन्य तम्बाकू उत्पादन की बिक्री रोके जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने समस्त औषधि विक्रेताओं को आदेशित किया कि अपने प्रतिष्ठान के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बिना अधिकृत चिकित्सक के आदेश के किसी व्यक्ति व बच्चों को प्रतिबंधित मादक औषधि का विक्रय न किया जाय। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जनपदीय औषधि नियंत्रण प्राधिकारी बाल कल्याण अधिकारी द्वारा किसी भी समय औचक निरीक्षण किया जा सकता है, अन्यथा सम्बन्धित औषधि विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

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