प्रेमी युगल के हत्यारो को मिली आजीवन कारावास की सज़ा

 जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार त्रिपाठी ने  बदलापुर में छह वर्ष पूर्व प्रेमी-प्रेमिका की हुई हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के पिता को देने का आदेश दिया है। घटना की प्राथमिकी मृतका प्रतिमा के पिता वीरेंद्र सिंह ढेमा ने दर्ज कराई थी, तो मृत प्रशांत के पिता दिनेश कुमार उपाध्याय ने भी थाना बदलापुर में तहरीर दी थी। प्रतापगढ़ के नवीन सिंह की मोबाइल फोन की दुकान दिनेश के पुत्र प्रशांत उपाध्याय की हार्डवेयर के दुकान के बगल में थी। नवीन का प्रतिमा से प्रेम-प्रसंग था। नवीन और प्रशांत में दोस्ती थी। धीरे-धीरे प्रतिमा प्रशांत की ओर आकर्षित हो गई। इसके बाद से नवीन प्रशांत से जलन रखने लगा। जानकारी होने पर प्रशांत के पिता ने उसे मुंबई भेज दिया। 

12 दिसंबर 2016 को प्रशांत घर आया था। दूसरे दिन पूरालाल प्राइमरी स्कूल में दोस्तों की दावत किया, जिसमें नवीन सिंह के अलावा गोलू उपाध्याय, कृपाशंकर निवासी बदलापुर व प्रतिमा भी मौजूद थी। सभी ने पार्टी की। इसके बाद 20 दिसंबर 2016 को दिन में तीन बजे सूचना मिली कि प्रतिमा व प्रशांत का शव प्रशांत की हार्डवेयर की दुकान पर है। वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि नवीन, गोलू व कृपाशंकर ने मिलकर दोनों की हत्या कर दी। तमंचा व दो मोबाइल फोन गद्दे पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी लाल बहादुर पाल ने गवाहों को पेश किया। आरोपितों का मृतकों से संबंध, अंतिम बार सभी का साथ देखा जाना, आरोपितों का घटना के बाद कई दिनों तक फरार रहना, प्रतिमा व प्रशांत की मौत के संबंध में कोई स्पष्टीकरण न दे पाना आदि तथ्यों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया। आसमान से बरस रही आग, पारा 44 के पार

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