तीन तलाक के आरोपी को जमानत मिली पर पासपोर्ट कोर्ट में जमा

 

जौनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दहेज को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने व तीन तलाक के आरोपी पति को गुरुवार को जमानत तो दिया मगर पासपोर्ट की मूल प्रति को कोर्ट में जमा करा लिया जिससे जेल से रिहा होने के बाद वह विदेश न भाग सके।

नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिपाह निवासी रुकैया बानो पुत्री इमरान ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर पति महताब आलम पुत्र जलालुद्दीन तथा सास ससुर जेठ जेठानी देवर व ननद निवासी ग्राम पेसारा थाना केराकत के विरुद्ध दो लाख की मांग को लेकर मारने पीटने व तीन तलाक देकर घर से निकाल देने  का आरोप लगाया था। नगर कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 ए 323, 504, 506 3/4 डीपी एक्ट तथा धारा 3 व 4 मुस्लिम महिला तीन तलाक अधिनियम 2019 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया।  विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सम्मन और वारंट जारी करने के बाद न्यायालय द्वारा जब कुर्की की कार्यवाही शुरू की गई तब आत्मसमर्पण करते हुए पति न्यायालय हाजिर आया। आरोपी पति की घोर लापरवाही और उपेक्षा को देखते हुए न्यायालय ने उसे दस जनवरी को जेल भेज दिया। गुरुवार को उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त महताब आलम पुत्र जलालुद्दीन को रिहा किया मगर मूल पासपोर्ट न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया। विदेश जाने पर रोक लगा दी। न्यायालय के इस निर्णय से तमाम मुस्लिम बहनों को न्याय की उम्मीद जगी है जिनके पति तलाक देकर विदेश में ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं और पत्नियां अपने बच्चों को लेकर न्यायालय का चक्कर लगा रही हैं।

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