दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष की कैद

जौनपुर। चन्दवक थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने किशोरी से  दुष्कर्म करने के आरोपी को 12 वर्ष की कैद व ₹12000 अर्थदंड से दंडित किया।

 अभियोजन कथानक के अनुसार चंदवक थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अभियोग पंजीकृत करवाया की उसकी 15 वर्षीय पुत्री को पवन निषाद पुत्र प्यारेलाल बहला-फुसलाकर और परिवार को जान से मार डालने की धमकी देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता था। किशोरी के गर्भवती हो जाने पर दिनांक 21 नवंबर 2014 को करीब 10:00 बजे जब  पीड़िता अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी कि रास्ते में पवन अपने दोस्तों के साथ उसे जबरदस्ती चार पहिया वाहन में बैठा कर भगा ले गया और प्राइवेट डॉक्टर के यहां ले जाकर उसका बच्चा जबरदस्ती गिरवा दिया।

पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी पवन निषाद को भादंवि की धारा 376 के अंतर्गत 12 वर्ष के कारावास व ₹12000 अर्थदंड से दंडित किया।

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