राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसम्बर को

 जौनपुर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव कुमार पालीवाल ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मा0 जनपद न्यायाधीश लुकमानुल हक की अध्यक्षता में 12 दिसम्बर 2015 को 10 बजे दिन से दीवानी न्यायालय में तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामले, धारा 138, एन0आई0 एक्ट, एम0ए0सी0पी0 वैवाहिक, श्रम, सिविल, राजस्व, विद्युत, चकबन्दी, मनरेगा, रेलवे क्लेम, मिसलेनियस अपील, क्रिमिनल अपील आदि सभी प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। उन्होंने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील किया है कि अपने-अपने लंवित वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करावें तथा इस अवसर का लाभ उठावें।

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