प्रधान, BDO व VDO पर धोखाधड़ी का केस

 जौनपुर।  विकास खंड के पंवारा गांव के प्रधान, खंड विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम प्रधान ने प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सूची में नाम न होने के बावजूद एक महिला को एक लाख बीस हजार रुपये जारी कर दिए।
गांव के लाभार्थियों की सूची में नाम न होने के बावजूद अपात्र अशोका देवी पत्नी राजमणि को बिना छानबीन किए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.20 लाख रुपये दे दिए गए। गांव के ही निवासी राकेश शुक्ला ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की। जांच में शिकायत सही पाई गई। ग्राम प्रधान के साथ-साथ ग्राम पंचायत अधिकारी व खंड विकास अधिकारी की भी संलिप्तता पाई गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत ग्राम प्रधान किसी अपात्र को आवास योजना का लाभ नहीं दे सकता। इस संदर्भ में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष शशि भूषण राय ने बताया कि अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर छानबीन की जा रही है।

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