पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर कसा और शिकंजा ,

हिमांशु श्रीवास्तव
जौनपुर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह व विक्रम की जमानत एसीजेएम प्रथम कोर्ट में निरस्त होने के बाद सोमवार को जेल भेजा गया।धनंजय सिंह की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया है। कोर्ट ने पूर्व सांसद का अपराधिक इतिहास व केस डायरी को तलब करते हुए 20 मई तिथि मुकर्रर किया है।
पुलिस ने मामले में अपराधिक षड्यंत्र  की धारा 120 बी बढ़ा दिया है।धारा 364,386,504 व 506 में एफ आई आर दर्ज हुई थी।पूर्व सांसद की ओर से दिए गए जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उनके खिलाफ फर्जी एफ आई आर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा दर्ज कराया गया।न तो उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण कराया, न गालियां व धमकी दिया,न कभी मटेरियल इत्यादि के संबंध में उनसे रंगदारी मांगी और न ही इस संबंध में कभी कोई षड्यंत्र ही उनके द्वारा रचा गया।प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को 5:30 बजे की घटना दिखाते हुए रात 10:00 बजे धनंजय व विक्रम के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराया कि विक्रम सिंह दो अन्य लोगों के साथ उनकी साइट पर आ कर बलपूर्वक उन्हें काली कुत्ती धनंजय के आवास पर लिवा गए।धनंजय काले रंग की पिस्टल लेकर आए और गालियां दी।वह जबरन कम गुणवत्ता वाली सामग्री हमारी फर्म को आपूर्ति करना चाहते थे।इंकार करने पर धमकी दिया जिसकी एफ आई आर थाने पर दर्ज हुई।पुलिस ने दोनों को उनके आवास से गिरफ्तार किया और सोमवार को अदालत में पेश किया अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत निरस्त कर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। लोअर कोर्ट से जमानत निरस्त होने पर मंगलवार को सेशन कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया है।

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