हत्यारोपी पिता व तीन पुत्रों को उम्र कैद

 जमीनी रंजिश में 11 वर्ष पूर्व हुई थी हत्या

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अपर्णा देव की अदालत ने जलालपुर थाना क्षेत्र में 11 वर्ष पूर्व आबादी की जमीन की विवाद को लेकर चाकू व गुप्ती से मारकर हत्या करने के आरोपी पिता व तीन पुत्रों को आजीवन कारावास एवं 22000 अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी पूनम निवासी ग्राम मरही थाना जलालपुर ने 1 जुलाई 2014 को मुकदमा दर्ज करवाया की रात 8:30 बजे पुरानी आबादी की रंजिश को लेकर विजय सरोज ने घर में घुसकर महिलाओं को गंदी-गंदी गाली देना व जान से मारने की धमकी देना शुरू किया। मना करने पर विजय ईंट से हमला कर दिया। वादिनी के चिल्लाने पर पड़ोसी दुलारी देवी, राजेश, सुनील व काजू दौड़कर बीच बचाव करने को आए तो विजय के भाई अजय, संजय एवं उसके पिता राम आसरे भी आ गये और सब लोग मिलकर कहा कि इसे मारकर खत्म कर दो। उसके बाद आरोपियों ने दुलारी, राजेश, सुनील व काजू को चाकू गुप्ती और ईंट से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। घायलावस्था में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने दुलारी देवी को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल राकेश को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने राम आसरे सरोज व उसके तीनों पुत्रों विजय सरोज, अजय सरोज व संजय सरोज को हत्या के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 22000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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