प्रकाशन के लिये सूचना निदेशालय विज्ञापन भेजें कार्यालयाध्यक्षः डीएम

जौनपुर। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने बताया कि प्रदेश सरकार के समस्त विज्ञापन का प्रकाशन, प्रसारण एवं भुगतान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। विभिन्न शासनादेशानुसार प्रदेश सरकार के निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, अल्प बचत निदेशालय, उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी निदेशालय तथा पर्यटन निदेशालय की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुये उक्त व्यवस्था में छूट प्रदान की गयी है। व्यवस्था के वावजूद प्रायः यह देखने में आ रहा है कि वे विभाग समय-समय पर समाचार पत्रों में सीधे विज्ञापन प्रकाशित करा रहे हैं जिससे प्रदेश सरकार पर व्यय भार बढ़ने के साथ ही शासनादेश की भावना की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। शासकीय विज्ञापनों का प्रकाशन, प्रसारण व उसका शासकीय दरों पर भुगतान किया जाना तकनीकी कार्य है जिसे दक्षता व विशेषज्ञता के साथ करने का दायित्व सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को दिया गया है। उक्त शासनादेश से आच्छादित विभागों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराने की दशा में कदाचित उनकी व्यवसायिक दरों पर भुगतान किया जाता है जिससे जहां शासनादेश की भावना उल्लंघन होता हैं, वहीं शासन को आर्थिक क्षति होने की सम्भावना बनी रहती है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया कि विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिये सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश को प्रेषित करें। साथ ही अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला सूचना कार्यालय को प्रेषित करें। वहीं दूसरी ओर आशुतोष निरंजन निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने जिला सूचना अधिकारी को निर्देशित किया कि सीधे प्रेस को विज्ञापन दिये जाने की स्थिति में विज्ञापन दरों एवं बिलों का सत्यापन न किया जाय।

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