एक साथ हुई चार हत्या के मामले में पूर्व प्रधान समेत पांच लोगो को उम्र कैद , मात्र 300 रूपये के लिए हुई थी हत्या

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र ने आज एक साथ  चार लोगो की हुई हत्या के मामले में दोषि पाते हुए एक पूर्व प्रधान समेत पांच लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ में चालिस हजार रूपये अर्थ दण्ड लगाया है। यह हत्या दस मई 1994 को मात्र तीन सौ रूपये के लेनदेन के मामले  में हुई थी।
जौनपुर जिले के पवारा थाना क्षेत्र के सहनी गांव के निवासी भोलानाथ उनका साला शिवधारी मुन्नीलाल और विजय कुमार को गांव के ही पांच लोगो ने जमकर मारपीटा था इलाज के दरम्यान चारो की मौत हो गयी थी। भोलानाथ का पुत्र लालजी कुम्हार ने थाने में ग्राम प्रधान प्रसिध्दी नारायन रामबरन रामशिरोमणि अमृतलाल और रामजनक के विरूध्द मुकदमा दर्ज कराया था। लालजी का आरोप था कि मेरे घर शादी में सभी आरोपियों ने बाजा बजाने के लिए 6 सौ रूपये मांगा था शादी के समय मेरे पिता ने 300 सौ रूपये दिया था बाकी रूपये बाद में देने को कहा था इसी मामले को लेकर वाद विवाद हो गया था। इसी रंजिश को लेकर 10 मई 1994 को रात साढ़े दस बजे ये लोग मेरे घर पर धावा बोलकर मेरे पिता मामा व मामा के दो लड़को पर जान लेवा हमला किया था जिसके कारण चारो की इलाज के दरम्यान मौत हो गयी थी। इस मामले में  आज अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र ने सभी आरोपियो को दोषि पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और चालिस हजार रूपये अर्थ दण्ड लगाया है।



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