डीएम ने प्रकाशकों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश
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जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 22-जौनपुर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2016 के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पम्फलेटों या पोस्टरों को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा या नहीं करायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता न दिया हो, क्योंकि व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क से उपबन्धित है। निर्वाचन से सम्बन्धित पम्फलेटों व पोस्टरों या ऐसे अन्य सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशकों के नाम एवं पते अंकित किये जायं और मुद्रण कार्य लेने से पूर्व प्रत्येक मुद्रक आयोग द्वारा विहित प्रपत्र क एवं ख में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा तथा मुद्रित की 4 प्रतियां मुद्रित किये जाने की तारीख से 3 दिन के भीतर उक्त घोषणा के अनुसार मुद्रक प्रमाणित कर जिला मजिस्टेªट जौनपुर को उपलब्ध करायेगा।

