भदोही । सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक
सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाताओ को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण सहित
अन्य नियमों एवं प्रक्रियाओं आदि की जानकारी के लिए सभी आयु वर्गो के मध्य
जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाता है। जिससे अधिक से अधिक नागरिकों की
निर्वाचन गतविधियों में सक्रिय भागीदारी हो सके। महिला मतदाताओं की संख्या
में बढोत्तरी के लिए विशेष कैम्प के माध्यम से अधिक से अधिक जागरूकता पैदा
की जाय। नये आयु वर्ग के युवाओ को प्रोत्साहित करते हुए पंजीकरण कराये
जाय।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी प्रकाश बिन्दु ने कलेक्टेªट के सभागार में स्वीप योजना के अर्न्तगत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम (निर्वाचन) से सम्बन्धित बैठक के दौरान सम्बन्धित विभागो के अधिकारियो को दी है। जिलाधिकारी ने जनपद में पुरूष मतदाताओ के अपेक्षा महिला मतदाता के अनुपात कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता लाकर महिला मतदाताओ की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। उन्होने कहा कि जनपद में 18से 19 आयु वर्ग की जनगणना की जनसंख्या के सापेक्ष पंजीकृत मतदाताओ की संख्या अत्यधिक कम है। ऐसी स्थिति में जनपद के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानो के प्रचार्यगण अपने संस्थानो में विशेष कैम्प लगाकर नये आयु वर्ग को प्रोत्साहित करते हुए। उनका पंजीकरण कराना सुनिश्चित कराये। यह भी कहे कि अपने-अपने विद्यालयों में एक-एक हेल्प डेªस स्थापित कराते हुए को-आर्डिनेटर नामित किये जा रहे नाम पदनाम/मोबाईल नम्बर आदि की सूचना से निर्वाचन कार्यालय को अवगत करा दे। जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग द्वारा यह भी कहा गया है कि शासकीय कर्मचारियों के नाम नियमों के विपरीत एक से अधिक स्थानो पर मतदाता सूचीयों में दर्ज होना एवं विद्ययमान रहना किसी प्रकार स्वीकार नही है। यह भी कहा कि लोग प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 17 एवं 18 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार मतदाता सूची में नाम रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नही होगा। तथा धारा 31 के अर्न्तगत यदि कोई व्यक्ति इस विषय में मिथ्या घोषणाए करता है तो व कारावास एवं जुर्माने से दण्डनीय होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता के अर्न्तगत मतदाताओं को जागरूकता के दृष्टिकोण से प्रमुख बातो पर ध्यान देना जरूरी है, इस क्रम में उन्होने कहा कि विगत निर्वाचन में सबसे कम मतदान वाले मतदेय स्थलो को चिन्हित कर यह जानकारी प्राप्त की जाय, कि किस कारण से मतदेय स्थल पर मतदान कम हुआ है। ऐसे मतदेय स्थलो को चिन्हान्कन कर जागरूकता पर बल दिया जाय। जिलाधिकारी ने समस्त एस0डी0एम0/तहसीलदारो को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र के अर्न्तगत सभी बुथ लेविल आफिसर की सूची प्रत्येक तहसील में स्थापित मतदाता पंजीकरण केन्द्र के बाहर प्रदर्शित की जानी चाहिए एवं बी0एल0ओ0 के नाम पंटिका भी उनके निवास स्थान के बाहर लगाई जाय। जागरूकता की दृष्टिकोण से गॉव-गॉव मानव श्रृखला बनाई जाय, तथा विद्यालयो मे निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की जाय। इस अवसर पर ए0डी0एम0 हरीलाल यादव, समस्त एस0डी0एम0, तहसीलदार, अन्य विभागो के अधिकारीगण उपस्थित थे।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी प्रकाश बिन्दु ने कलेक्टेªट के सभागार में स्वीप योजना के अर्न्तगत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम (निर्वाचन) से सम्बन्धित बैठक के दौरान सम्बन्धित विभागो के अधिकारियो को दी है। जिलाधिकारी ने जनपद में पुरूष मतदाताओ के अपेक्षा महिला मतदाता के अनुपात कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता लाकर महिला मतदाताओ की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। उन्होने कहा कि जनपद में 18से 19 आयु वर्ग की जनगणना की जनसंख्या के सापेक्ष पंजीकृत मतदाताओ की संख्या अत्यधिक कम है। ऐसी स्थिति में जनपद के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानो के प्रचार्यगण अपने संस्थानो में विशेष कैम्प लगाकर नये आयु वर्ग को प्रोत्साहित करते हुए। उनका पंजीकरण कराना सुनिश्चित कराये। यह भी कहे कि अपने-अपने विद्यालयों में एक-एक हेल्प डेªस स्थापित कराते हुए को-आर्डिनेटर नामित किये जा रहे नाम पदनाम/मोबाईल नम्बर आदि की सूचना से निर्वाचन कार्यालय को अवगत करा दे। जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग द्वारा यह भी कहा गया है कि शासकीय कर्मचारियों के नाम नियमों के विपरीत एक से अधिक स्थानो पर मतदाता सूचीयों में दर्ज होना एवं विद्ययमान रहना किसी प्रकार स्वीकार नही है। यह भी कहा कि लोग प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 17 एवं 18 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार मतदाता सूची में नाम रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नही होगा। तथा धारा 31 के अर्न्तगत यदि कोई व्यक्ति इस विषय में मिथ्या घोषणाए करता है तो व कारावास एवं जुर्माने से दण्डनीय होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता के अर्न्तगत मतदाताओं को जागरूकता के दृष्टिकोण से प्रमुख बातो पर ध्यान देना जरूरी है, इस क्रम में उन्होने कहा कि विगत निर्वाचन में सबसे कम मतदान वाले मतदेय स्थलो को चिन्हित कर यह जानकारी प्राप्त की जाय, कि किस कारण से मतदेय स्थल पर मतदान कम हुआ है। ऐसे मतदेय स्थलो को चिन्हान्कन कर जागरूकता पर बल दिया जाय। जिलाधिकारी ने समस्त एस0डी0एम0/तहसीलदारो को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र के अर्न्तगत सभी बुथ लेविल आफिसर की सूची प्रत्येक तहसील में स्थापित मतदाता पंजीकरण केन्द्र के बाहर प्रदर्शित की जानी चाहिए एवं बी0एल0ओ0 के नाम पंटिका भी उनके निवास स्थान के बाहर लगाई जाय। जागरूकता की दृष्टिकोण से गॉव-गॉव मानव श्रृखला बनाई जाय, तथा विद्यालयो मे निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की जाय। इस अवसर पर ए0डी0एम0 हरीलाल यादव, समस्त एस0डी0एम0, तहसीलदार, अन्य विभागो के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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