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मंगलवार, 12 जुलाई 2016

छेड़खानी में चार वर्ष का कारावास

जौनपुर। जिले के सरपतहां थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता दलित से छेड़खानी करने के आरोपी को चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सरपतहां थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता दलित विवाहिता महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 13/12/2000 की रात वह घर में सोई थी तभी अखिलेश तिवारी निवासी रूधौली सरपतहां घर में घुस आया और बुरी नियत से उससे छेड़छाड़ करने लगा । वह घर से निकलकर भागी तो आरोपी दूसरे टोले तक पीछा कर पकड़ लिया और बेइज्जत करने के लिए छेड़खानी करने लगा आसपास के लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो उन्हें मारापीटा सभी को गालियां व धमकी दिया । अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ज्ञान प्रकाश तिवारी ने दोनों पक्षों की बहसन सुनने और गवाहों के परीक्षण के बाद आरोपी को चार साल कैद की सजा सुनाया। 

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