पूर्व सांसद उमाकांत यादव को सज़ा, भेजे गए जेल

प्रयागराज।  जौनपुर के पूर्व सांसद उमा कान्त यादव की 2012 में हुई सात साल की सज़ा को बरकरार रखते हुए विशेष जज एमपी एमएलए पवन कुमार तिवारी ने अपील खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत  में लेकर जेल भेज दिया।
2006 के थाना शाहगंज जौनपुर के ज़मीन के बैनामे में धोकाधड़ी में पूर्व सांसद के खिलाफ धारा 419,420,467,468,469,471,506 आईपीसी में रिपोर्ट लिखाई गई।उक्त मामले में सांसद को दोषी करार देते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 साल की सज़ा व 5हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी,जिसके खिलाफ़ पूर्व सांसद ने अपील दाखिल की थी जो विशेष कोर्ट बनने पर हस्तांतरित होकर इलाहाबाद आ गई जिस पर अपीलार्थी के अधिवक्ता एवम  अपर ज़िला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता को सुनकर कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए ज़मानत व अपील दोनी खारिज कर पूर्व सांसद को हिरासत में ले लिया और जेल भेज  दिया।
खुटहन थानांतर्गत दौलतपुर निवासी वादिनी गीता देवी का आरोप था कि 1998 में राजाराम ने उसे तीन चक का बैनामा किया था। उसी जमीन को उमाकांत यादव ने राजाराम की पत्नी गीता देवी को खड़ा कर 21 नवंबर 2006 को अपने पक्ष में फर्जी ढंग से बैनामा करा लिया। मामले में पूर्व सांसद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में वादिनी ने शाहगंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पांच गवाह पेश हुए थे। तत्कालीन एसीजेएम प्रतिभा सक्सेना ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। इसके पश्चात सात फरवरी 2012 को शाहगंज कोतवाली अंतर्गत भादी निवासी आरोपी उमाकांत यादव के विरुद्ध अपराध सही पाया। उन्होंने धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में सात वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में लंबित थी। हाल ही में हाईकोर्ट के शासनादेश पर प्रकरण स्पेशल कोर्ट में भेजा गया। वहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की अपील निरस्त कर दी और हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। 
वहीं रायबरेली सदर की विधायिका अदिति सिंह पुत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह के 2017 के आचार संहिता के उलंघन के मामले में ज़मानत स्वीकार कर ली है।साथ ही थाना सिविल लाइन इलाहाबाद के धारा 506 के मामले में कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
इसी न्यायालय ने बलिया के सांसद भरत सिंह को दो मामलों में उपस्थित न होने पर गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया है।

Related

news 4183175643325732101

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item