कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए उच्च न्यायालय ने जारी की अधिसूचना
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जौनपुर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से उपजे संकट से निबटने के लिए उच्च न्यायालय ने समस्त जिला न्यायालयों को दिशा निर्देश देते हुए अधिसूचना जारी किया है।दीवानी न्यायालय में हाईकोर्ट का आदेश आते ही जनपद न्यायाधीश ने संघ के पदाधिकारियों को निर्देश से अवगत कराया जिसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया।
हाईकोर्ट के निर्देश में स्पष्ट है कि वकीलों से अपेक्षा की गई है कि वे प्रयास करें कि वादकारी कोर्ट परिसर में न आएं।एक जगह लोग इकट्ठा न हो।अधिवक्ताओं एवं वादकारियों की अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश पारित न करने की न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षा की गई है।अर्जेंट मामलों में ही मीडिएशन की प्रक्रिया का पालन हो।सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी सावधानियों का पालन किया जाए।हाथ मिलाने से परहेज किया जाए।हाईकोर्ट की अधिसूचना के बाद जिला जज द्वारा पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है जो परिसर को नियमित स्वच्छ रखने एवं सेनेटाइजेशन के लिए सीएमओ तथा सीएमएस की सहायता से सभी प्रकार के निरोधात्मक व उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करेंगे।इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को पत्र भी लिखा गया है।