सरकार के इस कदम का दवा व्यापारियों ने किया स्वागत
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जौनपुर। केमिस्ट एंड कॉस्मेटिक वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार द्वारा जन विश्वास विधेयक के संशोधन में व्यापारियों के सामान्य विधि विरुद्ध मामलों में जेल के बजाय नगद जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान को सहमति देने के निर्णय का स्वागत किया है। संगठन के सचिव राजेंद्र निगम ने कहा है कि संगठन लगातारसन 1940 और संशोधन45 के बने और अव्यवहारिक हो चुके ड्रग एक्ट में बदलाव की मांग करता आ रहा है। अभी हाल में ही संगठन ने मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर नियम विपरीत और विधि विरोधी गतिविधियों में संलग्न व्यापारियों पर आर्थिक दंड लगाए जाने की मांग की थी।
अब संसद की संयुक्त समिति ने भी संगठन के इस सुझाव पर सहमत की मोहर लगा दी और ड्रग एक्ट 1940 संशोधन 1945 के प्रावधानों में परिवर्तन कर जेल और दूसरे दंड के बजाय आर्थिक जुर्माना लगाने पर सहमति जता दी।
गौरतलब है कि गत 22 दिसंबर को लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश किया गया था।जिसमे अव्यवहारिक हो चुके कई अधिनियमों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।, उनमें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944, फार्मेसी अधिनियम, 1948, समेत 42 कानून में बदलाव शामिल हैं।
इन बदलावों में नगद जुर्माना किया जाना व्यापार जगत के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इससे विभिन्न विभागों में फैले इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकेगी।