जौनपुर में धारा 144 लागू: डीएम

 जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अनुज झा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन गृह (गोपन), अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र द्वारा जनपद में आयोजित सीटेट एग्जाम परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में धारा 144 लगाई जाने की अपेक्षा की गई है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस, आगामी पर्व रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, चेहल्लुम, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी एवं महात्मा गांधी जयंती पर भी शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है। सीटेट एग्जामिनेशन सहित अन्य परीक्षाओं के सफल शांतिपूर्ण एवं शुचितापूर्ण संचालन हेतु तथा उपरोक्त पर्वों के दृष्टिगत शांति, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था, सामाजिक/सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने एवं अराजक तत्वों द्वारा विधि विरुद्ध समस्त कार्यों को अनिवार्य रूप से रोका जाना आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने तात्कालिक प्रभाव से 9 अगस्त से 7 अक्टूबर तक के लिए धारा-144 लागू रहेगा। इस आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

Related

जौनपुर 6493208957965551544

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item