एमपी के माध्यम से पीएम को भेजा गया ज्ञापन

जौनपुर। ऊर्जा उद्योग की समस्याओं के निराकरण के लिये सांसद श्याम सिंह यादव के माध्यम से ऊर्जा मंत्री एवं प्रधानमंत्री को भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि भारतीय मजदूर संघ की औद्यौगिक इकाई अखिल भारतीय विद्युत् मजदूर महासंघ की बीते 5 व 6 अगस्त को एर्नाकुलम में सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक में विद्युत् सुधार  अधिनियम 2003 व संसोधन बिल 2022 पर विस्तृत विमर्श के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान दशा एवं कामगारों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा कर निर्णय लिया गया कि इस ओर सरकार को ध्यानकर्षण हेतु 27 सितम्बर को ज्ञापन प्रेषित कर निराकरण हेतु निवदेन किया जाय। तद्नुसार देश के सभी मुख्यालय में जिलाधीश के माध्यम से 27 सितम्बर को ज्ञापन प्रेषित किया गया। तत्सम्बंध में निवेदन है कि निम्नलिखित समस्याओं/मांगों पर सहानभूति पूर्वक विचार कर विस्तृत चर्चा हेतु अखिल भारतीय विद्युत् मजदूर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया जाय, ताकि देशहित/उद्योगहित/कर्मचारी हित में तथ्यपरक समाधान किया जाना सम्भव हो सके।

ज्ञापन के माध्य से कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो। सभी राज्य विद्युत् निगम में 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना समाप्त कर, पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाय। राज्य सरकार राज्य विद्युत् कंपनियों व श्रमिकों के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध विद्युत क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तो को संरक्षण प्रदान करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध अनिवार्य किया जाय। सब लाइसेंसी व्यवस्था वापस हो- विद्युत् वितरण क्षेत्र में सब लाइसेंस व्यवस्था समाप्त की जाय। साथ ही विद्युत वितरण, उत्पादन एवं प्रसारण के क्षेत्र में अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाई जाय। विद्युत क्षेत्र में समानता का व्यवहार-समूचे देश में विद्युत क्षेत्र के लिए ‘‘एक देश, एक ग्रिड की तर्ज पर एक टैरिफ, के एक वेतन, समान सेवा शर्ते‘‘ लागू की जाय।
‘‘समान काम का समान वेतन‘‘ के सर्वोच्चन्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विद्युत जैसे संवेदन शील उद्योग में अनुबंधित, आकस्मिक, आउटसोर्स, ठेका श्रमिकों एवं कर्मचारियों के माध्यम से नियमित प्रकृति के विद्युत संचालन और रख—रखाव के कार्यो पर रखे जाने पर रोक लगाई जाय तथा वर्तमान कार्यरत अनुबंधित, आकस्मिक, आउटसोर्स, ठेका श्रमिकों एवं कर्मचारियों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए ‘‘समान कार्य का समान वेतन‘‘ के सिद्वान्त के तहत नियमित पद के लिए नियत वेतन प्रदान करते हुए नियमित किया जाय। संयुक्त उपक्रम स्थापित हो- केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच संयुक्त उपक्रम बनाकर विद्युत क्षेत्र को मजबूत किया जाय। त्रिपक्षीय समिति में श्रमिक प्रतिनिधि शामिल हो- ऊर्जा मंत्रालय के अपीली अथॉरिटी में श्रमिक प्रतिनिधियों को शामिल किया जावे। ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत त्रिपक्षीय समिति को अस्तित्व में लाते हुए श्रमिक प्रतिनिधित्व को नामांकित किया जाय।
विद्युत् क्षेत्र में निजी निवेश पर रोक-गैर परम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में संवेदनशीलता, देश की सुरक्षा एवं सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के निवेश पर पूरी तरह रोक लगाई जाय। राज्य व केंद्रीय उत्पादन, प्रसारण, वितरण निगमों का शतप्रतिशत सरकारी निवेश किया जाय। सब्सिडी का अग्रिम भुगतान हो- विभिन श्रेणी के विद्युत् उपभोक्ता को अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से दिये जार हे विद्युत छूट से उत्पन्न परिणाम एवं इसमें सुधार की सम्भावनाओ को तलाशा जाना चाहिए। विद्युत सुधार अधिनियम 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा वर्ग विशेष के लिए दी जाने वाली किसी भी प्रकार की छूट की सम्पूर्ण राशि, अग्रिम तौर पर जमा करनी होगी लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। अतः विद्युत् सुधार अधिनियम 2003 की धारा 65 का अनुपालन सुनिश्चित कर राज्य विद्युत् निगमों को वित्तीय संरक्षण प्रदान किया जाय।
अखिल भारतीय विद्युत् मजदूर महासंघ निवेदन करता है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक सुधार करने हेतु ऊर्जा विभाग को निर्देशित करने की करेंगे। साथ ही उपरोक्त विषय पर चर्चा हेतु अखिल भारतीय विद्युत् मजदूर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित करने की कृपा करेंगे। इस आशय की जानकारी प्रणव सिंह जिला मंत्री उत्तर प्रदेश विद्युत् मजदूर संघ ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।
प्रतिनिधिमण्डल में अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री विवेक सिंह, भारतीय मजदूर संघ जौनपुर जिलाघ्यक्ष फूलचन्द्र भारती, उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के जिला उपाध्यक्ष शैलेश श्रीवास्तव, जिला मंत्री प्रणव सिंह, संघठन मंत्री ऋषि श्रीवास्तव, प्रचार मंत्री सूरज यादव, चन्द्रभूषण यादव, रोहित विश्वकर्मा आदि शामिल रहे।

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