मतदाता पहचान पत्र के दिये गये कई विकल्प: एडीएम

 

जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। यथाः- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार हो। एपिक में प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियों को नजर अन्दाज कर देना चाहिये, बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक द्वारा सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जो किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे। बशर्ते निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदेय स्थल से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिये। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब मतदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त किसी भी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणां के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट(तथा किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व वितरित करने के निर्देश दिये गये हैं। मतदाता सूचना पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान की तिथि, समय आदि का उल्लेख रहता है। मतदाता सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जायेगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक साथ लाना अनिवार्य होगा।


चुनाव पाठशाला में मतदाताओं ने वोट करने का लिया संकल्प
जौनपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र मांदड़ के निर्देशन में चलाये जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा गोरखनाथ पटेल के नेतृत्व में चुनावी पाठशाला लगाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय जपटापुर, ब्लाक शाहगंज में चुनाव पाठशाला लगा जहां लोगों को आगामी 25 मई को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इसके लिए बच्चों व अभिभावकों को संकल्प दिलाते हुये उपस्थित लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर खण्ड शिक्षा अधिकारी शाहगंज अमरदीप जायसवाल ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए कहा कि मतदाता बनना अपने आपमें एक गर्व की बात है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 25 मई को मतदान जरूर करें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी मतदाताओं का वोट करना जरूरी है। उन्होंने शिक्षकों को ज़िम्मेदारी देते हुए कहा कि मतदान केंद्र स्तर व सभी विद्यालयों पर चुनावी पाठशाला लगाते हुए समुदाय के लोगों को जुटायें और लोगों को लोकतंत्र के महत्व के बारे में बताते हुए मतदान करने के लिए जागरुक करें। जो मतदाता बाहर रह रहे हैं, उन्हें भी मतदान करने के लिए बुलाने हेतु प्रेरित करें। इस अवसर पर जिला स्वीप कोआर्डिनेटर सै.मो. मुस्तफा, प्रधानाध्यापक मनोज यादव, एआरपी धर्मेन्द्र सिंह, पंकज सिंह, रजनीश सिंह, मनबहाल, रीमा सिंह, अनिता गुप्ता, प्रेम प्रकाश यादव, किरन यादव, हैदर मेहदी, भावेश सोनकर, अरविन्द सिंह, रवि भूषण मिश्रा, अशोक मौर्य, मो फैज़ान, भोलानाथ चौहान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

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