विधायक अब्बास अंसारी को दो साल की सजा, जुर्माना भी लगा

मऊ। हेट स्पीच के एक मामले में एमपी-एमएलए/सीजीएम कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अधिकारियों को धमकी देने से जुड़ा है। इस मामले में विधायक अब्बास अंसारी के साथ उनके सहयोगी मन्सर अंसारी को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी पाया गया है। दोनों को छह-छह महीने की सजा और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह फैसला जनपद न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सुनाया।

उल्लेखनीय है कि यह मुकदमा 22 मार्च 2022 को दर्ज किया गया था, जिसमें अब्बास अंसारी पर चुनावी सभा में भड़काऊ बयान देने और अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा था। कोर्ट के इस फैसले को जनपद में कानून व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया की गरिमा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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