ट्रांसपोर्ट माफिया काटू-बकाटू को न्यायालय ने जारी किया वारण्ट
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जौनपुर।
मुकदमा उठाने की बात को लेकर दलित व्यक्ति को धमकाने वाले काटू उर्फ
रमाशंकर सिंह और बकाटू उर्फ जनार्दन सिंह के विरूद्ध अपर जिला जज मनोज
कुमार एससी एसटी कोर्ट ने वारण्ट जारी कर दिया। मालूम हो कि 29 अप्रैल 2017
को गाजीपुर जनपद के सैदपुर थाना क्षेत्र के औड़िहार निवासी काटू सिंह व
बकाटू सिंह जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, अपने साथ 4 अज्ञात व्यक्तियों के
सहयोग से वादी स्वामीनाथ निवासी जमैथा थाना जफराबाद जौनपुर के घर पर आकर
उसे मुकदमा उठाने की धमकी दिये। इस पर स्वामीनाथ ने मना किया तो उसे
जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुये गाली देने के साथ ही पूरे परिवार को
जान से मारकर खत्म करने की धमकी दिये। इससे व्यथित होकर पीड़ित ने न्यायालय
में मुकदमा दाखिल किया जिस पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को तलब किया
किन्तु दोनों न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। इस पर उनके विरूद्ध वारण्ट
जारी किया। इस घटना के पूर्व वादी के लड़के नरेन्द्र कुमार की हत्या इन
दोनों आरोपियों के बस के ड्राइवर व कंडक्टर ने गाजीपुर में कर दिया था जिस
पर दोनों के विरुद्ध गाजीपुर में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी मुकदमे को
उठाने के लिये दोनों आरोपियों ने वादी मुकदमा के घर पर आकर उसे धमकी दिया
और मुकदमा उठाने को कहा। न्यायालय ने इसे अपराध मानते हुये दोनों
अभियुक्तों को तलब किया है।