हत्या के आरोपियों को उम्र कैद की सजा

जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के लपरी गांव निवासी मोहम्मद मोहसिन खान की गला रेत कर हत्या कर शव को बोरे में भरकर फेंकने के आरोप मे चचेरे भाई समेत चार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम महेंद्र सिंह की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई प्रत्येक को 25000 का जुर्माना भी लगाया। थाना क्षेत्र के लपरी गांव निवासी मोहम्मद आदिल खान ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 3 अप्रैल 2007 को उनका बेटा भाई मोहम्मद मोहसिन रात 8  बजे घर से टहलने के लिए गया था वापस नहीं लौटा काफी तलाश किया गया 4 अप्रैल 2007 को पता चला कि भरत सिंह के भट्टे के पास एक लाश पड़ी है। वहां पहुंच कर देखा तो उसके भाई की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी। अभियोजन के अनुसार मृतक गुरैनी मदरसा में पढ़ता था आरोपी अबू बकर वगैरह जमीनी रंजिश रखते थे। इसी को लेकर चार-पांच दिन पहले वादी के भाई काअबुबसर से झगड़ा हुआ था।और उसने देख लेने की धमकी दी थी अबू बशर मोहम्मद असलम कुरैशी मोहम्मद अरशद मोहम्मद मोहीब खां की एक गोल है।घटना के बारे में गवाह जाहिद ने वादी को विस्तृत जानकारी दिया था घटना के बाद से चारों आरोपी फरार हो गए थे।पुलिस विवेचना में चारों आरोपीयों का नाम प्रकाश में आया पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया। एडीजीसी सतीश पांडेय विजय नारायण सिंह ने गवाहों को परिक्षित कराया दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।

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