जानिए क्यों 48 घंटे बंद रहेगी दारू , भांग की दूकान

 जौनपुर।  जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि 367-मल्हनी विधानसभा उपचुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं निर्भीग्न निर्वाचन के संचालन एवं मतगणना के दिन लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत अधिकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 1 नवंबर 2020 के सायं काल 6.00 से 3 नवंबर 2020 के सायं काल 6.00 बजे अथवा मतदान की समाप्ति तक की अवधि के दौरान 367-मल्हनी विधानसभा क्षेत्र एवं उसके चारों ओर 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाली समस्त मादक पदार्थों की दुकाने पूर्णतया बंद रखी जाएंगी तथा मतगणना के दिन 10 नवंबर 2020 को मतगणना स्थल से 08 किलोमीटर की परिधि से आने वाली समस्त दुकानों को बंद रखा जाएगा। उक्त बन्दी अवधि के लिए अनुज्ञापी को किसी प्रकार का प्रतिफल दे नहीं होगा। उपरोक्त बंदी के दिवसों में व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओं की सीमा को भी अधिसूचना 08 अप्रैल 2010 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया है।

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