विधायक लकी यादव ने किया आत्मसमर्पण

जौनपुर। चेक अनादरण (बाउंस) के मामले में अदालत द्वारा जारी किए  गिरफ्तारी वारंट के मामले में  मल्हनी के सपा विधायक लकी यादव ने शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) नीरज सिंह की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया। 

 नगर के ओलंदगंज निवासी व्यवसायी सादिक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत में लकी यादव के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। याची के मुताबिक उसने भूमि खरीदने के लिए पांच लाख रुपये लकी यादव के बैंक खाते में आरटीजीएस के जरिए जमा किया था। इसके अलावा 9.65 लाख रुपये दिए थे। बाद में सौदा रद्द हो जाने पर रुपये लौटाने के लिए कहने पर लकी यादव ने दो मई 2019 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा मड़ियाहूं का 14.65 लाख रुपये का चेक दिया। याची ने चेक बैंक आफ बड़ौदा ओलंदगंज की शाखा में अपने खाते में जमा किया। लकी यादव के खाते में पर्याप्त रकम न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसकी जानकारी 15 मई 2019 को होने पर सादिक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लकी यादव को नोटिस भेजा। जवाब न मिलने पर 25 जून 2019 को अदालत में लकी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। कोर्ट ने लकी यादव को छह अक्टूबर 2020 को तलब किया। इसके खिलाफ लकी यादव ने जिला जज की कोर्ट में निगरानी दायर किया। जिला जज की कोर्ट ने 24 फरवरी को निगरानी खारिज कर दिया। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) ने लकी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।

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