बंदियों को दी गई विधिक जानकारी

जौनपुर: उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एम0 पी0 सिंह के संरक्षण एवं अनुमति से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर श्रीमती शिवानी रावत सचिव द्वारा आज जिला कारागार, जौनपुर का निरीक्षण एवं बन्दियों को विधिक जानकारी एवं सहायता प्रदान कराने हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा प्लीबारगेनिंग तथा धारा 436ए दं0 प्र0 सं0 के प्रावधानों के बारे में बन्दियों को जानकारी प्रदान करायी गई। 

                 सचिव द्वारा महिलाओं से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गयी तथा निःशुल्क अधिवक्ता के बारे में पूॅछताछ किये जाने पर महिला बन्दी आरती देवी पत्नी बंशराज एवं काशी कुमार पुत्र हलबल द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने की मॉंग की गयी। काशी कुमार के पूर्व प्रार्थना पत्र के आधार पर उनके वाद में निःशुल्क पैरवी हेतु पैनल लायर नियुक्त कर दिया गया है तथा आरती देवी का प्रार्थना आज प्राप्त हुआ है, अविलम्ब पैनल लायर नियुक्त कर कारागार के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा। सचिव, द्वारा जिला कारागार का भी भ्रमण कर साफ-सफाई का जायजा लिया गया। जेल अधीक्षक द्वारा बताया गया कि कारागार में कुल 1164 बन्दी है जिसमें से 1050 पुरूष तथा 60 महिला तथा 54 अल्प वयस्क बन्दी हैं तथा कारागार में निरूद्ध महिला बन्दियों के साथ कुल 15 बच्चे है। कोविड संक्रमण की स्थिति के बारे में बताया गया कि कोई बन्दी कोविड संक्रमित नहीं हैं, 17 बन्दी अस्पताल में हैं कोई बन्दी गम्भीररूप से बीमार नहीं हैं।
                निरीक्षण के दौरान जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लिनिक हेतु नामित पैनल अधिवक्ता श्रीमती मीरा सिंह उपस्थित रही, उन्हें निर्देशित किया गया कि अपने कार्य दिवस पर नियमित रूप से क्रियाशील रहने एवं राज्य सरकार की नीति के अनुरूप समयपूर्व रिहाई हेतु योग्य सिद्धदोष बन्दियों के मामलों को चिन्हित कर कारागार अधीक्षक के माध्यम से आख्या प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। इस सन्दर्भ में किए कार्यों का विवरण तैयार कर आख्या के साथ नियमित अन्तराल पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु समस्त जेल विजिटर अधिवक्ता को निर्देशित किया गया।
             शिविर को सम्बोधित करते हुए श्रीमती शिवानी रावत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर द्वारा बन्दियों के अधिकार की जानकारी प्रदान करायी गयी तथा उन्हें कोविड के प्रकोप से सुरक्षित रहने तथा साफ-सफाई आदि पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की याजना के बारे में बताते हुए कहा गया कि आर्थिकरूप से कमजोर ऐसे बन्दी जिनके वादों में पैरवी हेतु अधिवक्ता नहीं हैं वे बन्दी अपना प्रार्थना पत्र अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से प्रेषित किये जाने पर उनके वादों में पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान जायेगा।
            सचिव, द्वारा धारा 436ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान पर जानकारी प्रदान कराते हुए बताया गया कि जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिये उस  विधि के अधीन मृत्यु दण्ड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जॉच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिये विनिर्दिष्ट की गयी है, आधे से अधिक की अवधि के लिये निरोध भोग चुका है, वहां उसे परन्तुक के अधीन प्रतिभुओं सहित या रहित व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़े जाने का प्रावधान है।
            ‘‘प्ली बारगेनिंग’’ के बारे में बताते हुए कहा गया कि यह एक स्वैछिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत अपराधी अपने अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। इससे न्यायालय द्वारा आरोपी पर लगी धाराओं को कम सजा में बदला जा सकता है। इसमें दोनों पक्षों के बीच होने वाला समझौता अदालत की देख-रेख में होता है। जिनमें सात साल से कम सजा है और बन्दी कुछ समय कारागार में व्यतीत कर चुके है। वे जुर्म स्वीकार का प्रार्थना पत्र देकर सुलह के माध्यम से अपने वाद को अन्तिम रूप से निस्तारित करा सकते है।
            अधीक्षक जिला कारागार जौनपुर को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिये जाने तथा कोविड-19 से  सम्बन्धित केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की गयी गाइड लाइन का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
              निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक एस0के0 पान्डेय, चिकित्साधिकारी डा0 रविराज, डिप्टी जेलर कमलेन्द्र प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर राजकुमार सिंह, सतीश कुमार गुप्ता फार्मासिस्ट तथा जेल पीएलवी तथा पुरूष व महिला बन्दी उपस्थित रहे।

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