खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान

जौनपुर।  आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ के अनुपालन के क्रम में आगामी नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य एवं पेय पदार्थों विशेष रूप से सिंघाड़े का आटा, कुटटू का आटा व अन्य फलाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने व हानिकारक रसायनों से कृत्रिम रूप में पकाये गये केला के भण्डारण/विक्रय को प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा तत्निर्मित नियमावलियों के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने हेतु खाद्य सचल दल का गठन करते हुए मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जौनपुर के नेतृत्व में 05 अक्टूबर 2021 से 13 अक्टूबर 2021 तक जनपद में विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। 

 इसी क्रम में आज 13 अक्टूबर 2021 को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद के अलग-अलग स्थानों पर जागरुकता कार्यक्रम किया गया। अभिहित अधिकारी डा. वेद प्रकाश मिश्र के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य सचल दल में सम्मिलित खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण अमरदेव सिंह कुशवाहा, राजेन्द्र कुमार, राजेश मौर्य एवं सुनील द्विवेदी द्वारा रोडवेज तिराहा, टी.डी. कालेज साई मन्दिर के पास एवं लाइन बाजार चौराहा स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर जागरूकता किया गया जिसमें यूज्ड ऑयल मानिटरिंग मशीन (डोम) की सहायता से खाद्य प्रतिष्ठानों में प्रयुक्त खाद्य तेल के गुणवत्ता की जांच करते हुए जांच रिपोर्ट से खाद्य कारोबारकर्ताओं को अवगत कराया गया साथ ही खाद्य कारोबारकर्ताओं को किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने हेतु खाद्य तेल को अधिकतम 03 बार से अधिक प्रयोग न करने के सम्बन्ध में बताया गया। इसी के साथ समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में यह अवगत कराया गया कि 01 जनवरी 2022 से सभी प्रकार के खाद्य कारोबारकर्ताओं को अपने बिल/कैश मेमों पर खाद्य पंजीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या अंकित करना अनिवार्य है। इस प्रकार नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के दृष्टिगत 05 अक्टूबर 2021 से 13 अक्टूबर 2021 तक खाद्य सचल दल द्वारा जनपद में चलाये गये विशेष प्रवर्तन अभियान में जनपद के विभिन्न स्थानों से खाद्य पदार्थों के कुल 45 नमूने जनहित में जांच हेतु संग्रहीत कर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित कर दिया गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी । उन्होंने समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील किया है कि जनहित में अपने-अपने प्रतिष्ठान में स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण/क्रय/विक्रय/भण्डारण करना, मिठाईयों के विनिर्माण में रासायनिक रंगो का प्रयोग कदापि न करें एवं निर्धारित खाद्य रंग का निर्धारित मात्रा में ही प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार शुद्ध चांदी वर्क का ही प्रयोग करना सुनिश्चित करें।

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