लूट व हत्या के आरोपी को उम्र कैद , जीप लूटने में 30 वर्ष पूर्व हुई थी हत्या

सूर्यमणि पाण्डेय

जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में 30 वर्ष पूर्व मोहम्मद फारूक की हत्या कर जीप लूटने के दोषी अब्बास अली को आजीवन कारावास एवं 15,000 अर्थदंड से दंडित किया।एक अन्य आरोपी रामजतन गुप्ता को न्यायालय द्वारा 2007 में ही दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई थी।उस समय मुख्य आरोपी अब्बास फरार था।
अभियोजन कथानक के अनुसार 9 अगस्त 1993 को सुबह 8:30 बजे मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के ऊकनी गांव के चौकीदार हरिशंकर ने थाना मुंगराबादशाहपुर में सूचना दिया कि सुजानगंज जाने वाली सड़क पर उकनी गाँव की सीमा में सड़क पर एक पुरुष का शव पड़ा है। पुलिस पहुंची तो देखा कि वहां पर खून फैलकर सूखा हुआ था और बगल में कारतूस का एक खोखा पड़ा था। भीड़ इकट्ठा थी लेकिन कोई शव को पहचान नहीं पा रहा था।बाद में मृतक के चचेरे भाई जैनुल हसन एडवोकेट प्रतापगढ़ ने शव की शिनाख्त किया तथा बताया कि रामजतन गुप्ता और अब्बास अली निवासी बरईपुर, प्रतापगढ़ ने उसके भाई मोहम्मद फारूक की हत्या किया है। उसका भाई घटना वाले दिन भाड़े पर जीप लेकर गया था।वापस नहीं आया। मृतक फारुक रामजतन गुप्ता व अब्बास के साथ गया था। वादी रामजतन गुप्ता और अब्बास को पहले से जानता था दोनों उसके घर आया जाया करते थे। आरोपित गिरफ्तार हुए। विवेचना में पता चला कि मृतक की जीप लूटने के लिए उसकी हत्या की गई थी और जीप के इंजन को कमलेश मिस्त्री के यहां बेचा गया था।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतीश पाण्डेय व राजनाथ चौहान द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी अब्बास अली को जीप की लूट व फारूक की हत्या में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 15000 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया।

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