मामलों के निस्तारण के लिये तहसीलदारों, बैंक प्रबंधकों एवं अधिकारियों ने की बैठक

जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाणी रंजन अग्रवाल के निर्देशन में आगामी 9 दिसम्बर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों के अधिकतम वादों एवं बैंक वसूली सहित अन्य प्रकार के वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु राजेश राय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नोडल अधिकारी लोक अदालत की अध्यक्षता एवं शिल्पी चौहान सिविल जज सी0डि0/प्रभारी सचिव जिला प्राधिकरण के संयोजन में शुक्रवार को तहसीलदारों एवं बैंक प्रबन्धकों के साथ बैठक हुई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नोडल अधिकारी लोक अदालत राजेश राय ने बताया कि 9 दिसम्बर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद सम्बन्धित वादों को छोड़कर), वैवाहिक प्री-लिटिगेशन वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृत्ति परिलाभो से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाना है।
शिल्पी चौहान सिविल जज सी0डि0/प्रभारी सचिव जिला प्राधिकरण ने बताया कि राजस्व न्यायालयों एवं बैंक वसूली व अन्य प्रकार के अधिकतम मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु वादों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस इत्यादि प्रेषित कर अधिकतम वादों का निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार शाहगंज, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं बैंक के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

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