हत्या प्रयास में 26 वर्ष बाद हुआ तीन वर्ष का कारावास

 क्रॉस केस में चार आरोपितों को 2 वर्ष की मिली सजा

सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। विशेष न्यायाधीश (दलित अधिनियम) अनिल यादव की अदालत ने खुटहन थाना क्षेत्र के डिहिया गांव में 26 वर्ष पूर्व जानलेवा हमला कर चोटें पहुंचाने के चार आरोपितों को हत्या प्रयास में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को 15,000 अर्थदंड की सजा सुनाया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी बुद्धू ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 13 अगस्त 1998 को सुबह 6 बजे उसका भाई शंकर सूअर चराते हुए राधेश्याम सिंह के घर के पास गया। इसी से नाराज होकर राधेश्याम, उसके भाई देवेंद्र सिंह, राधेश्याम के पुत्र राहुल व विनीत जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए शंकर को मारपीट कर घायल कर दिया। शंकर के चिल्लाने पर भाई नखड़ू सहित अन्य लोग वहां पहुंचे। राधेश्याम लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया जिससे नखड़ू भी घायल हो गए। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता सुनील अस्थाना एवं रघुवंश सहाय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया। क्रॉस केस में शंकर, लखन, बुद्धू व बड़े लाल को मारपीट कर घायल करने का दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कारावास एवं 14,000 अर्थदंड की सजा सुनाया।

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