अवैध अड्डो से खरीदी गई शराब हो सकती है ज़हरीली : D.M
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जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट भानुचन्द्र गोस्वामी ने
जनसाधारण को अवगत कराया है कि अवैध स्थानों/अड्डों से खरीदी गयी शराब में
मिथाइल अलकोहल भी मिला हो सकता है, जो घातक जहर है और इसकी बहुत थोड़ी सी
मात्रा पीने से ही आदमी अन्धा हो सकता है एवं उसकी जान भी जा सकती है। किसी
भी दशा में अवैध स्थानों/अड्डों से खरीद कर शराब का सेवन न करें। सस्ते के
चक्कर में जान न गवाएं ,जहरीली शराब पीने से बचे।
जिला
मजिस्ट्रेट ने बताया कि उ0प्र0 में वैद्य शराब पाउच में नही बिकती है इसलिए
अपना एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकृत आबकारी
ठेके से ही होलोग्राम एवं सील लगी अंकित मूल्य पर ही बोतल खरीदें। पाउच
वाली शराब किसी भी हालत में न खरीदें क्योंकि यह पूर्णतया नकली एवं जान
लेवा है। आगामी दीपावली पर असामाजिक तत्वों/अवैध शराब के कारोबारियों
द्वारा नकली शराब बेचने के प्रयास किये जा सकते है। ऐसे किसी भी अवैध
स्थानों/अड्डों/व्यक्तियों की सूचना जिले के हेल्प लाइन नम्बर
05452-260417 पर दे सकते है। यदि किसी दुकान पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य
लिया जा रहा है तो उसकी सूचना मोबाइल नम्बर 9454465613 , 9454466182,
9454466183, 9454466184, 9454466185 , 9454465591 पर दे सकते है। सूचना
देने वाले का नाम व पहचान पूर्णतया गुप्त रखा जायेगा।

