आपत्ति/सुझाव के लिये आवेदन आमंत्रित

 जौनपुर। जिला निबंधक/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) रजनीश चन्द्र ने बताया कि शासनादेश के अनुपालन में प्रभावी रेट सूची 01 अगस्त 2015 में व्यावसायिक/वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन हेतु निर्धारित किराये की दर को समाप्त करते हुये उक्त सम्पत्ति की भूमि दर प्रतिवर्ग मीटर व दुकान/वाणिज्यिक भवन के निर्माण की दर प्रतिवर्ग मीटर को संशोधित किया जाना है। संशोधित रेट सूची अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सहायक महानिरीक्षक निबंधन व जनपद के समस्त उपनिबंधक कार्यालयों में उपलब्ध है। उक्त संशोधित रेट सूची के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव 4 दिसम्बर तक आमंत्रित किये गये हैं जिसके बाद प्राप्त होने वाली आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

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