डिप्टी कमिश्नर ने ईंट भट्ठा संचालकों को दिया निर्देश
https://www.shirazehind.com/2015/12/blog-post_51.html?m=0
जौनपुर। डिप्टी कमिश्नर (प्रशा.) वाणिज्य कर सन्तोष कुमार ने बताया कि जिले के समस्त ईंट भट्ठा करदाता व व्यापारी सीजन वर्ष 2015-16 (दिनांक 01.10.2015 से 30.09.2016 तक) की अवधि तक उत्तर प्रदेश मूल्य सम्बन्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत ईंट निर्माण हेतु समाधान योजना 2 दिसम्बर 2015 से लागू कर दी गयी है। समाधान का विकल्प अपनाने हेतु समाधान योजना हेतु प्रार्थना पत्र नियत समाधान राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि के जमा के प्रमाण पत्र के साथ 20 दिसम्बर तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने समस्त ईंट निर्माता व्यापारी को समाधान योजना का विकल्प अपनाने का अनुरोध किया है जिससे अस्थायी कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही का सामना न करना पडे़।

