पत्नीहंता को दस साल का कारावास

 जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) एमपी सिंह ने दहेज हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी पति को दस वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया। यह मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के आलम खां मोहल्ले में 27 सितम्बर 2012 की है जहां आरोप के अनुसार दहेज को लेकर आरोपी पति विवेक केसरवानी ने अपनी पत्नी रेशमा केसरवानी की हत्या कर दिया था। घटना की जानकारी होने पर पहुंचे मृतका के पिता त्रिलोचनानन्द ने मुकदमा दर्ज कराया था। सत्र परीक्षण के दौरान विद्वान न्यायाधीश श्री सिंह ने उक्त सजा को सुनाया।

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