तीन दिन के अंदर हो जाय सहायकों की नियुक्तिः एडीएम
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जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रजनीश चन्द्र ने स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को अवगत कराया कि मतदाताओं का संचालन नियम 1961 की धारा 40ए (उपनियम 70) द्वारा निरक्षर, अंधे, अशक्त मतदाताओं को मतदान हेतु सहायक (हेल्पर) नियुक्त किये जाने की सुविधा प्रदान करते हुये निर्देशित किया गया है कि सहायक नियुक्त करने हेतु मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व तक अपना आवेदन अवश्य प्रस्तुत कर दें। यदि निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे सहायक दिये जाने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उक्त आदेश के क्रम में मतदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि यदि निरक्षर, अंधे, अशक्त मतदाता मतदान हेतु सहायक नियुक्त कराना चाहते हैं तो वे आवेदन 29 फरवरी के पूर्व तक निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत कर दें, ताकि जांचोपरांत उन्हें सहायक हेल्पर की सुविधा प्रदान की जा सके।

