जौनपुर। मोटर साइकिल सवार सफाईकर्मी व कृषक की तीन वर्ष पूर्व हुई बस दुर्घटना में मौत में जिला जज नन्दलाल ने 36 लाख व 14 लाख इन्शोरेन्श कम्पनी को दो माह में क्षतिपूर्ति देने का फैसला सुनाया । सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के सिद्दीकपुर कताई मिल के पास 14 फरवरी 2013 को बाइक द्वारा जौनपुर से सरायख्वाजा जाते समय पीछे से तीव्र गति से लापरवाही पूर्वक आ रही प्राइवेट बस नं० यूपी 62 टी 0751 के चालक ने मोटरसाइकिल सवार 30 वर्षीय सफाईकर्मी रामयाद यादव निवासी खम्हौरा सरायख्वाजा व 35 वर्षीय क्षमानाथ यादव कृषक निवासी जासोपुर को टक्कर मार कर कुचल दिया था । बस चालक के खिलाफ एफआईआर संजय यादव ने दर्ज कराया था । मृतकों के परिजनों ने एक्सीडेंट क्लेम की याचिका जिला जज कोर्ट में बस के ड्राइवर पिंटू यादव , मालिक सुरेन्द्र यादव व बीमा कम्पनी द ओरियंटल इंश्योरेन्स कम्पनी के खिलाफ दाखिल किया था । मृतकों के परिजनों की तरफ से हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट व बृजेश निषाद एडवोकेट ने मुकदमें की पैरवी व बहस किया । न्यायालय ने गवाहों के बयान व दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद मृतक सफाईकर्मी रामयाद के परिजनों को छत्तीस लाख रूपये क्षतिपूर्ति व मृतक क्षमानाथ के परिजनों को चैदह लाख रूपये क्षतिपूर्ति दो माह में अदा करने का आदेश द ओरियंटल इंश्योरेंस कंम्पनी को दिया ।।

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