भदोही : दहेज हत्या की शिकार महिला की संतान को देनी पड़ेगी आर्थिक सहायता
https://www.shirazehind.com/2016/07/blog-post_24.html?m=0
भदोही । पुलिस अधीक्षक अरविन्द भूषण पाण्डेय ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय सरपतहां में महिला सम्मान प्रकोष्ठ का वार्षिक निरीक्षण किया गया।सभी अभिलेखों का मुआयना किया
गया। बलात्कार, एसिड अटैक आदि मामलों में भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए
जाने का आदेश दिया । उन्होंने बताया कि दहेज कानून में एक और संशोधन जुड़ा
है । अब
हत्या के मामले में पीड़ित महिला की संतानों को आर्थिक
सहायता मिलेगी । इसके अलावा महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त रहे
अभियुक्तों के विरूद्ध कठोर निरोधात्मक करवाई करने का सख्त निर्देश दिया ।
इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक महिला सम्मान अभिलेखों का रख-रखाव एवं महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों के बारे में अच्छी जानकारी हेतु महिला कॉन्सटेबल रीता त्रिपाठी,प्रमीला को रिवार्ड दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि शासन के नये नियम के अन्तर्गत अब दहेज हत्या के मुकदमें में शिकार महिला के संतानों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।इस मामले में शिथिलता न बरतने और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध के खिलाफ करवाई करने का निर्देश दिया है ।
इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक महिला सम्मान अभिलेखों का रख-रखाव एवं महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों के बारे में अच्छी जानकारी हेतु महिला कॉन्सटेबल रीता त्रिपाठी,प्रमीला को रिवार्ड दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि शासन के नये नियम के अन्तर्गत अब दहेज हत्या के मुकदमें में शिकार महिला के संतानों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।इस मामले में शिथिलता न बरतने और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध के खिलाफ करवाई करने का निर्देश दिया है ।

