हत्याकांड में दो को दस साल की कैद

  जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट बंश बहादुर यादव ने आम के पेड़ के विवाद को लेकर पांच वर्ष पूर्व लाठी डंडे से मारकर हुई थी गैर इरादतन हत्या के मामले में शुक्रवार को दस वर्ष कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाया । अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना व गांव बरसठी निवासी वादी विशाल सिंह ने थाना बरसठी में  दर्ज कराया था कि आम के पेड़ के विवाद को लेकर 1/5/2011 को सुबह 8 बजे उसके पड़ोसी धर्मेन्द्र सिंह व उनके भाई जितेन्द्र सिंह , गोलू व अन्नू ने वादी  उसके भाई प्रमोद व पिता बाल मुकुन्द सिंह जो मड़ियाहूं तहसील में अधिवक्ता थे  को गालियां देते हुए लाठी डंडा से मारकर प्राण घातक चोटें पहुंचाया जिससे  बालमुकुन्द की मौके पर मौत हो गई । विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं साक्ष्य का परीक्षण करने के उपरान्त  आरोपी धर्मेन्द्र व जितेन्द्र को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या में दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाया । आरोपी गोलू व अन्नू के अवयस्क होने के कारण पत्रावली पहले ही अलग कर दी गई थी ।

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