दुष्कर्म में दस साल का कारावास

 जौनपुर। जिले के मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में बालिका सेे दुष्कर्म व जबरन उसका गर्भ गिराने केे मामले में आरोपी बहोरिकपुर निवासी सुनील पाल को दोषी करार देते हुए गुरुवार को एफटी सी प्रथम के न्यायाधीश एमपी सिंह ने खुले न्यायालय मे दस वर्ष के सश्रम कारावास एंव तीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में 17 जुलाई 1013 को एफ आई आर दर्ज कराई गयी थी।

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