मोहम्मद अमीन उर्फ बुद्धू किया गया जिला बदर
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मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के सरायरहेम निवासी मोहम्मद अमीन उर्फ बुद्धू पुत्र इस्लाम हवाईदार के विरुद्ध 3 माह की जिला बदर कार्यवाही का आदेश पारित हो गया है। यह आदेश अपर जिलाधिकारी अजय अम्बष्ट ने किया है जिसका पालन बीते 2 जून से ही कराने के लिये थाना पुलिस को भी अवगत करा दिया गया है। इसके पहले इसी आपराधिक गैंग के दो बदमाशों मोहम्मद वसीम निवासी सरायरहेम एवं दिलीप चौहान उर्फ मुन्ना निवासी बूढ़ंसापुर के विरुद्ध भी गुण्डा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है।बता दें कि स्थानीय क्षेत्र के गरियांव बाजार प्रकरण में रंगदारी मांगने, लूटपाट सहित मकान जमींदोज किये जाने के मामले में अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर समाजसेवी दिलीप जायसवाल एवं विजय जायसवाल ने विभिन्न माध्यमों से दोषियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट, जिला बदर जैसी प्रभावी कार्यवाही की मांग उठायी थी। उक्त मांग को संज्ञान में लेते हुये प्रशासन ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत मोहम्मद अमीन उर्फ बुद्धू पुत्र इस्लाम हवाईदार के विरुद्ध 3 माह की जिला बदर कार्यवाही का आदेश पारित किया है।
वहीं इस बाबत पूछे जाने पर शिकायतकर्ता दिलीप जायसवाल ने बताया कि अभी भी शेष आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिये प्रशासन को अपराध एवं अराजकता में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई जारी रखनी चाहिये। श्री जायसवाल ने कहा, "हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि अपराध और अराजकता के खिलाफ है। क्षेत्र की जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है।" "प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई जनभावनाओं के अनुरूप है। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।"

