S O समेत नौ पर एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज
http://www.shirazehind.com/2018/09/s-o.html
जौनपुर। पूर्व थानाध्यक्ष बक्सा शिवशंकर सिंह समेत नौ आरोपियों के खिलाफ
प्राथमिकी दर्ज न करने पर थानाध्यक्ष बक्सा को 7 दिन कारावास का अपर सत्र
न्यायाधीश द्वारा अल्टीमेटम देने के बाद बुधवार को थाना बक्सा में एससी
एसटी व चोरी की प्राथमिकी दर्ज हुई।
वादी सभाजीत निवासी भटपुरा बक्सा ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत दरखास्त दिया था कि जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी द्वारा राजस्व कर्मियों की सहायता से वादी के आराजी नंबर 49 का सीमांकन कराकर अलग कराया गया था जिस पर वादी खेती करता है। मामला हाई कोर्ट तक गया था। वहां अवमानना प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी ने की गई कार्यवाही से हाईकोर्ट को अवगत कराया था। 7 अप्रैल 2018 को तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवशंकर सिंह , दरोगा रामबालक की शह पर विपक्षी उसकी बोई हुई हरी अरहर जबरन काटने लगे। वादी व उसकी पत्नी को लात मुक्के से मारकर चोटे पहुंचाए। वादी घटना की सूचना देने थाना बक्सा गया तो थानाध्यक्ष शिव शंकर सिंह व दरोगा रामबालक व अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे गालियां व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए लाठियों से पीटा। उसकी 50 हजार रुपये की फसल का अभियुक्तों ने नुकसान कर दिया। अरहर आरोपी उठा ले गए। उच्चाधिकारियों के आदेश पर उसे व उसके पुत्र को छोड़ा गया। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए 14 अगस्त 2018 को प्राथमिकी दर्ज करने का थाना प्रभारी बक्सा को आदेश दिया था।
वादी सभाजीत निवासी भटपुरा बक्सा ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत दरखास्त दिया था कि जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी द्वारा राजस्व कर्मियों की सहायता से वादी के आराजी नंबर 49 का सीमांकन कराकर अलग कराया गया था जिस पर वादी खेती करता है। मामला हाई कोर्ट तक गया था। वहां अवमानना प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी ने की गई कार्यवाही से हाईकोर्ट को अवगत कराया था। 7 अप्रैल 2018 को तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवशंकर सिंह , दरोगा रामबालक की शह पर विपक्षी उसकी बोई हुई हरी अरहर जबरन काटने लगे। वादी व उसकी पत्नी को लात मुक्के से मारकर चोटे पहुंचाए। वादी घटना की सूचना देने थाना बक्सा गया तो थानाध्यक्ष शिव शंकर सिंह व दरोगा रामबालक व अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे गालियां व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए लाठियों से पीटा। उसकी 50 हजार रुपये की फसल का अभियुक्तों ने नुकसान कर दिया। अरहर आरोपी उठा ले गए। उच्चाधिकारियों के आदेश पर उसे व उसके पुत्र को छोड़ा गया। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए 14 अगस्त 2018 को प्राथमिकी दर्ज करने का थाना प्रभारी बक्सा को आदेश दिया था।