दहेज मृत्यु में पति को नौ वर्ष की कारावास

 जौनपुर। सुजानगंज थाना क्षेत्र के मया का पूरा दुद्धी गांव में विवाहिता खुशबू की दहेज मृत्यु के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पति संदीप चौबे को दोषी पाते हुए 9 वर्ष कारावास एवं चार हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मृतका की मां प्रेम कुमारी निवासी मीरगंज ने सुजानगंज थाने में एफ आई आर दर्ज कराया था कि वादिनी की पुत्री खुशबू की शादी संदीप चौबे के साथ हुई थी।विवाह में काफी उपहार दिया था।ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे।पति संदीप व सास सावित्री दहेज में 50,000 रूपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर खुशबू को प्रताड़ित करते थे।यह बात खुशबू फोन से व घर आने पर बताती थी। 24 अप्रैल 2018 को शाम 3:00 से 4:00 के बीच आरोपितों ने खुशबू पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया जिसके कारण जिला चिकित्सालय में उसकी मृत्यु हो गई।पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता संतोष उपाध्याय ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर पाया कि विवाहिता प्रताड़ना से त्रस्त होकर स्वयं जलकर आत्महत्या की थी। आरोपितों द्वारा उसे जलाए जाने का कोई साक्ष्य नहीं पाए गया।विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थिति में मृत्यु होने के कारण पति को दहेज मृत्यु में दोषी पाते हुए दंडित किया गया।कोर्ट ने आरोपित सास को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

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