पहचान पत्र बनाने के लिये 8 दिसम्बर तक घर-घर जायेंगे बीएलओ: एडीएम

 

जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 1 जनवरी 2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण के अन्तर्गत मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 9 नवम्बर को किया गया है। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले समस्त अर्ह व्यक्तियों अथवा जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, उन सभी के नाम सम्मिलित किये जाने हेतु नियत फार्म-6, किसी नाम (मृतक/डबल/शिफटेड) पर आपत्ति हेतु फार्म-7 तथा स्थान परिवर्तन, किसी नाम में संशोधन अथवा जिनकी पहचान पत्र खो/नष्ट हो गये हैं। पहचान पत्र बनाये जाने हेतु फार्म-8 पर 8 दिसम्बर तक संबंधित बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर प्राप्त किये जायेंगे।

निर्वाचक नामावलिया जनपद के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर निःशुल्क निरीक्षण हेतु उक्त अवधि में उपलब्ध रहेगी। उक्त अवधि के मध्य ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 4 दिसम्बर को चतुर्थ विशेष अभियान निर्धारित की गई है। विशेष अभियान को समस्त बीएलओ अपने मतदेय स्थलों पर प्रात 10 बजे से सायं 4 बजे तक उपस्थित रहकर सबंधित अर्ह व्यक्तियों से दावा/आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। नये मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रत्येक कालेजों में वोटर हेल्प डेस्क/वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष की स्थापना हेतु समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है। आयोग द्वारा दावा/आपत्तियां आनलाइन वोटर हेल्पलाइन एप वोटर पोर्टल एवं एनवीएसपी के माध्यम से भी किया जा सकता है।
एक पात्र नागरिक जो 2022 वर्ष में पश्चातवर्ती अर्हता तारीखों अर्थात 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर में से किसी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है। यह भी सूचना की तारीख से अग्रिम में, प्ररूप-6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिये दावा कर सकेगा और उस पर सम्बन्धित अर्हता तारीख के संबंध में संबंधित तिमाही में विचार और विनिश्चय किया जायेगा।
जनपद के समस्त राजकीय विभागों/अर्द्धसरकारी संस्थाओं/बैंक/पोस्ट आफिसों, औद्योगिक एव व्यवसायिक संस्थानों/एसोशिएसन व्यापार मण्डल, उद्योग सगठनों तथा गैरसरकारी संगठनों से भी अनुराध है कि अपने स्तर से उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर शुद्ध मतदाता सूची तैयार कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

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