2 लाख से अधिक नकदी लेकर न चले कोई व्यक्ति



जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील किया  है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के दौरान रू० 2.00 लाख से अधिक नकदी लेकर न चले। यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में रू० 2.00 लाख से अधिक नकदी पायी जाती है उसका कोई भी अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया जाता है और संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है तो उक्त धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा और सम्बन्धित प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जाएगी, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को आवश्यक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ले जाने के लिए उसके पास ऐसे धन के श्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिए समुचित कागजात होने चाहिए।


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