पुलिस व पशुतस्करो के बीच हुई मुठभेड़ मामले में आरोपितो के पिता ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

जौनपुर। बीते 30 अप्रैल की रात गो तस्करो व केराकत कोतवाली पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ का मामला तूल पकड़कता जा रहा है। आरोपी पशु तस्कर के पिता ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग किया है। पत्र के साथ कुछ सीसीटीवी फुटेज व फोटो भी भेजा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसके दो पुत्र व अन्य दो अन्य रिश्तेदारो को चार लोग अज्ञात लोग अल्टो कार से मारपीटकर उसके घर से उठा ले गये थे। 

शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री पत्र भेजने के बाद न्याय के लिए कोर्ट की भी शरण ली है। 

सरायख्वाजा थाना क्षेत्र भदेठी गांव के निवासी अफीज ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है। हफीज पत्र में लिखा है कि 29 अप्रैल की रात करीब साढ़े आठ बजे चार अज्ञात व्यक्ति आल्टो कार से मेरे घर आये, अपनी गाड़ी खड़ी करके मेरे लड़के फरहान, जीशान व अरमान पुत्र रफीक, समीउल्लाह पुत्र मंजूर निवासी फरीहन थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ को मारे पीटे और गाड़ी में बैठा लिया तथा जाते समय मेरी पिकअप गाड़ी नम्बर यूपी 50 बी टी 0167 को दलित बस्ती से लेकर चले गये थे। 

इस एनकाउंटर के बार में कोर्ट ने एसपी जौनपुर से  मांगी है आख्या 

बता दें कि केराकत थाने के मुफ्तीगंज पसेवां संपर्क मार्ग पर बीते रविवार की रात पिकअप सवार गोवंश तस्करों पुलिस की मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चलीं। आजमगढ़ का आरोपित समीउल्लाह और सरायख्वाजा का अरमान घायल हुआ। दोनों के पैर में गोली लगी। इसके अलावा फरहान जीशान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।

 

आरोपितों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई। चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की रिमांड की मांग किया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था में दी गई गाइडलाइंस का हवाला दिया जिसमें एनकाउंटर के मामलों की निष्पक्ष जांच सम्बंधी 16दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्देश नम्बर दो का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि एनकाउंटर में आरोपितों को पैर में गोली लगने पर पुलिस पार्टी के खिलाफ भी एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए थी।इसकी अन्य जांच एजेंसी से विवेचना कराई जानी चाहिए। इसके अलावा आरोपितों के पास से बरामद असलहे से किसी भी पुलिस वाले को चोट आना प्रपत्र में दर्शित नहीं है।दूसरी ओर पुलिस द्वारा जिस हथियार से आरोपितों के पैर पर गोली मारी गई उस असलहे खोखे को नियमानुसार परीक्षण के लिए जमा नहीं किया गया जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 13 के अनुसार ऐसे हथियार आदि नियमानुसार परीक्षण के लिए भेजा जाना आवश्यक है।

 


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